दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर निदेशालय व मुख्य सचिव से मांगा जवाब

Delhi High Court seeks response from Directorate and Chief Secretary on contempt petition
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर निदेशालय व मुख्य सचिव से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर निदेशालय व मुख्य सचिव से मांगा जवाब
नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव और शिक्षा निदेशालय (डीओई) से एक अवमानना याचिका पर जवाब मांगा। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में डीओई में विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी अपने आदेश का पालन नहीं करने पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश की पीठ ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से सैयद मेहदी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर प्रतिवादियों (रिस्पोंडर) को नोटिस जारी किया और मामले को अगले साल 16 मार्च को सुनवाई के लिए टाल दिया।

अदालत ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश भी दिया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पाली की खंडपीठ द्वारा पारित उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने के कारण अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

अग्रवाल ने तर्क दिया कि आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार लगभग एक हजार रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में विफल रही है।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दो जुलाई को दिल्ली सरकार को विशेष शिक्षक की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता को उम्र में छूट देने का आदेश दिया था। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

Created On :   7 Aug 2019 3:30 PM GMT

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