त्रिपुरा के व्यक्ति पर नस्लीय टिप्पणी मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दर्ज की एफआईआर
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें त्रिपुरा के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी की गई।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन दिल्ली का निवासी है। शिकायत के आधार पर दिल्ली के सदर बाजार थाने में पुलिस ने गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 352, 353, के तहत मुकदमा दर्ज किया। जानकारी सामने आई कि आमिर शौकीन पर पहले भी आईपीसी की धारा 323/324/504/506 के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
इस मामले में 'त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली' ने दिल्ली पुलिस को एक औपचारिक शिकायत दी थी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और मामले की तुरंत जांच करने की मांग की गई थी। शिकायत में कहा गया, "हम चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करें। इस वीडियो में एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की ओर से त्रिपुरा के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और अपमानजनक बर्ताव किया जा रहा है।"
फोरम ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो में उस व्यक्ति के लिए 'चिंकी' और 'चाइनीज' जैसे नस्लीय रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फोरम ने वीडियो में त्रिपुरा के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न केवल उस व्यक्ति का, बल्कि पूरे राज्य के लोगों का भी अपमान है।
शिकायत में कहा गया है, "जब किसी व्यक्ति को उसकी जातीय या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह नस्लीय पूर्वाग्रह, गरिमा और समान व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।"
यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया।
बाद में, त्रिपुरा पुलिस ने राज्य के एक युवक पर नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में आमिर शौकीन पर कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज किया।
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Created On :   22 Oct 2026 2:55 PM IST












