कानून: राजस्थान एसआई भर्ती पर डबल बेंच ने लगाई रोक, जानें जवाहर सिंह बेढम ने क्या कहा?

जयपुर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 2021 की एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रतिक्रिया दी है।
जवाहर सिंह बेढम ने कहा, "यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। सरकार उच्च न्यायालय के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है।"
इस मामले में अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय तक भर्ती रद्द नहीं मानी जाएगी। डबल बेंच का यह फैसला उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिनकी नौकरी पर तलवार लटक रही थी।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जस्टिस समीर जैन ने की थी। उन्होंने अगस्त महीने में 2021 की एसआई भर्ती को रद्द कर दिया था। साथ ही, जुलाई में निकाली गई नई भर्ती में इन सभी पदों को जोड़कर फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया था।
सिंगल बेंच ने कहा था कि कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए गलत तरीके से चयनित लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला 14 अगस्त को सुरक्षित रखकर सुनाया था।
2021 की यह भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 859 पदों पर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती होनी थी। परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी।
हालांकि, परीक्षा के बाद इस भर्ती में पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। जांच में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। अब तक 54 चयनित अभ्यर्थियों, जो ट्रेनिंग पर थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है।
इतना ही नहीं, इस मामले में RPSC के दो सदस्य भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 122 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच के इस फैसले के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक नहीं लगेगी। आगे की सुनवाई में तय होगा कि भर्ती बहाल रहेगी या फिर फिर से परीक्षा करानी होगी।
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Created On :   8 Sept 2025 6:20 PM IST