Bihar SIR: बिहार प्रशासन ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस, कहा- फर्जी डॉक्यूमेंट रखना है कानूनी अपराध

- पटना प्रशासन ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं मिला तेजस्वी यादव का वोटर कार्ड
- 16 अगस्त तक जमा करे फर्जी दस्तावेज
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का ड्राफ्ट जारी ने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि उनके पास दो वोटर कार्ड है। इसके लेकर पटना जिला प्रशासन ने उन्हें एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना एवं इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है।
जिला प्रशासन ने तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड की जांच
जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा EPIC नंबर एसआईआर के बाद काट दिया है। इस दौरान उन्होंने मतदाता नंबर RAB 2916120 बताया था, जो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं बता रहा है।
प्रशासन ने आगे कहा कि जांच में पाया गया है कि तेजस्वी यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 204, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के क्रमांक 416 पर ईपीआईसी क्रमांक RAB 0456228 है। इसके अलावा 128-राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा साल 2015 एवं 2020 के नामांकन पत्र में दायर शपथ पत्र में आपके जरिए RAB 0456228 नंबर भरा गया था। एसआईआर 2025 के दौरान आपने बीएलओ गणना पत्र में भर कर जमा किया था, इसमें भी यही नंबर शामिल है।
फर्जी दस्तावेज करें जमा
पटना प्रशासन ने बताया कि बीते कई सालों की मदाता सूचियों से मिलान करने पर भी RAB 2916120 नंबर नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ने दो अगस्त के दिन जो मतदाता नंबर बताया था, वह पूरी तरह से फर्जी है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट रखना और उपयोग करना कानूनी अपराध है। प्रशासन ने कहा कि आपके पास जो फर्जी दस्तावेज है, उन्हें निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय पर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक जमा करें।
Created On :   8 Aug 2025 11:22 PM IST