पीएफआई से नुकसान की वसूली में हुई देरी के लिए केरल सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी माफी

Kerala government apologizes to the High Court for delay in recovery of loss from PFI
पीएफआई से नुकसान की वसूली में हुई देरी के लिए केरल सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी माफी
तिरुवनंतपुरम पीएफआई से नुकसान की वसूली में हुई देरी के लिए केरल सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से नुकसान की वसूली में हुई देरी को लेकर केरल हाईकोर्ट द्वारा पिनाराई विजयन सरकार को फटकार लगाने के चार दिन बाद केरल सरकार ने शुक्रवार को इस चूक के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि पिछले दिन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपने शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में 23 सितंबर को पीएफआई द्वारा बुलाए गए अचानक बंद के दौरान राज्य भर में संपत्तियों की कुल क्षति 5.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) वी. वेणु, जिन्हें अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, ने देरी के लिए माफी मांगी।

उन्होंने सरकार द्वारा नुकसान की वसूली के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में भी बताया और कहा कि वसूली के लिए सभी कदम 15 जनवरी से पहले किए जाएंगे और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक महीने का समय देने का अनुरोध किया।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए और मामले को बाद की तारीख तक के लिए टाल देना चाहिए।

न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी.पी. मोहम्मद नियास की खंडपीठ ने पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही का स्वत: संज्ञान लिया और सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया, जहां भी मामले दर्ज किए गए हैं, यह देखने के लिए कि इसमें से किसी को भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता।

अगर मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसमें शामिल सभी लोगों की निजी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   23 Dec 2022 11:31 AM GMT

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