गोलीकांड में रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा, जाएगी विधायकी
डिजिटल डेस्क, रांची। हजारीबाग के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनाई है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड नामक कंपनी के समक्ष प्रदर्शन के दौरान वर्ष 2016 में हुई फायरिंग के मामले में विगत 8 दिसंबर को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। इसके तुरंत बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इसी मामले में स्थानीय भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित 13 आरोपियों को भी 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
यह तय माना जा रहा है कि पांच साल की सजा के चलते ममता देवी की विधायकी निरस्त हो जाएगी। कानून के मुताबिक विधानसभा और संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों को आपराधिक मामलों में दो साल से अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाती है। झारखंड में इसके पहले आजसू पार्टी के कमल किशोर भगत, झारखंड पार्टी के एनोस एक्का, झामुमो के अमित महतो और योगेंद्र महतो, कांग्रेस के बंधु तिर्की को ऐसे ही मामलों में विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है।
बता दें कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। उस वक्त ममता देवी जिला परिषद की सदस्य थीं। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। सरकारी वाहनों में तोड़-फोड़ की जाने लगी। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ओर से भी गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना में दो से तीन लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं। इसके बाद रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं। इस केस में सुनवाई के दौरान कुल 47 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। आरोप है कि इस दौरान कोर्ट में गवाहों को धमकी भी दी गई।
अदालत ने मंगलवार को विधायक ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल के अलावा जिन अन्य लोगों को सजा सुनाई है, उनमें कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो शामिल हैं। अदालत का फैसला सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे।
(आईएएनएस)
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Created On :   13 Dec 2022 6:31 PM IST