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ईस्ट बंगाल और खिलाड़ियों से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे : क्वेस

हाईलाइट
- ईस्ट बंगाल और खिलाड़ियों से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे : क्वेस
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। भारत के मशहूर फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल के पूर्व निवेशक क्वेस ने शुक्रवार को कहा है कि वह क्लब और खिलाड़ियों से किए गए सभी वायदे पूरे करेगी। क्वेस का यह बयान क्लब के खिलाड़ियों द्वारा निवेशक को भेजे गए उन नोटिसों के बाद आया है जिसमें खिलाड़ियों ने कंपनी से अप्रैल और मई का वेतन मांगा था। ईस्ट बंगाल ने क्वेस के साथ करार खत्म कर दिया है। क्वेस का क्लब में 70 फीसदी हिस्सेदारी थी। इन दोनों का करार 31 मई को खत्म हो गया।
दोनों के बीच तीन साल का करार था लेकिन बेंगलुरू स्थित कंपनी ने दो साल में ही करार खत्म कर दिया। खिलाड़ियों के वेतन के अलावा दोनों के बीच हुए ज्वांइट वेंचर के स्थानानंतरण को लेकर भी स्थिति कंपनी ने साफ की है। क्वेस ने एक बयान में कहा, हमारे सामने यह बात आई है कि इस तरह के आरोप और गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि हमने फुटबॉल क्लब और क्वेस के बीच करार खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के वेतन देने से मना कर दिया है। हम यह बाद साफ कर देना चाहते हैं कि हम एक जिम्मेदार कंपनी हैं और सभी से हमारी जो प्रतिबद्धताएं है वो पूरी की जाएंगी। हम कोलकाता में मौजूदा अपने प्रतिनिधि के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी कुछ आराम से बिना किसी परेशानी के हो जाए।
बयान में कहा गया है, ज्वाइंट वेंचर करार को लेकर जो औपचारिकताएं हैं उन पर काम जारी है और जल्द ही वह पूरी हो जाएंगी। क्वेस शेयरधारकों के मूल्यों को बनाए रखने के सभी कुछ करेगी और खेल के भविष्य और इसके समर्थकों का ध्यान रखेंगे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।