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फुटबॉल: प्रशंसकों को जल्दी से जल्दी स्टेडियम में चाहते हैं स्पेनिश लीग प्रमुख

हाईलाइट
- प्रशंसकों को जल्दी से जल्दी स्टेडियम में चाहते हैं स्पेनिश लीग प्रमुख
डिजिटल डेस्क, मेड्रिड)। स्पेनिश फुटबॉल लीग के अध्यक्ष जेवियर तेबास ने कहा है कि वह जल्द से जल्द स्टेडियमों में प्रशंसकों के साथ मैचों के आयोजन के पक्ष में हैं। कोविड-19 के बाद स्पेनिश लीग की इस महीने से दोबारा शुरुआत हो रही है लेकिन इसके मैच खाली स्टेडियमों में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। स्पेन में लॉकडाउन में छूट मिल रही है। तेबास का कहना है कि कुछ शहरों में प्रशंसक मैच देख सकते हैं और यह उस एरिया में कोरोनावायरस की स्थिति पर निर्भर करता है।
डियारियो एस ने तेबास के हवाले से लिखा है, मैं जल्द से जल्द प्रशंसकों के सामने मैचों के आयोजन के पक्ष में हूं। यह संभव है कि यह कुछ शहरों में हो सकता है और मैं इसके पक्ष में हूं। लीग ने हाल ही में कोरोनावायरस के कारण दो महीने के ब्रेक के बाद अपना नया कार्यक्रम जारी किया है। लीग ने अभी सिर्फ दो राउंड के मैचों का ही कार्यक्रम जारी किया है। सीजन की दोबारा शुरुआत 11 जून से होगी। सभी मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।