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जर्मन लीग: एसी मिलान के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद कोपा इटालिया के फाइनल में पहुंची युवेंटस

हाईलाइट
- जर्मन लीग : जुवेंतस, एसी मिलान को हरा कोपा इटालिया फाइनल में
डिजिटल डेस्क, रोम। युवेंटस इस साल कोपा इटालिया के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तुरीन के एलियांज स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण के मैच में युवेंटस ने एसी मिलान के साथ गोलरहित ड्रॉ खेल फाइनल में प्रवेश किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, यह मैच शुक्रवार को खाली स्टेडियम में खेला गया। यह मैच वैसे चार मार्च को खेला जाना था। लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कोविड-19 के बाद यह इटली में खेला गया पहला मैच है।
13 फरवरी को खेले गए पहले चरण के मैच में मैच 1-1 से बराबरी पर रहा था। दूसरे चरण के मैच की शुरुआत से पहले इटली में कोविड-19 के कारण हुई मौतों, इस बीमारी से लड़ रहे नर्स, डॉक्टरों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। एसी मिलान ने शुक्रवार को बताया कि उसने कोरोनावायरस से लड़ाई में मदद करने के लिए 650,000 यूरोज एकत्रित किया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।