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विवाद: वर्ल्ड कप-2011 फिक्सिंग मामले को लेकर संगकारा और जयावर्धने से आज होगी पूछताछ

हाईलाइट
- श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंद अल्थगामागे ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मैच फिक्स होने का आरोप लगाया
- टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था
डिजिटल डेस्क, कोलंबो। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को विशेष जांच समिति ने पूर्व खेल मंत्री द्वारा दिए गए 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स होने के बयान को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, संगकारा के साथ पूर्व कप्तान महेला जयावर्धने को भी विशेष समिति ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वर्ल्ड कप में संगकारा टीम के कप्तान थे। इससे पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर उपुल थरंगा और पूर्व कप्तान और 2011 में चीफ सिलेक्टर रहे अरविंद डी सिल्वा से 6 घंटे पूछताछ हुई थी।
न्यूजफस्र्ट डॉट एलके की रिपोर्ट के मुताबिक, थरंगा विशेष जांच समिति के सामने पेश हुए। थरंगा ने उस मैच में 20 गेंदों पर सिर्फ दो रन बनाए थे और जहीर खान का शिकार बने थे। थरंगा से पहले श्रीलंका के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता अरविंद डी सिल्वा से कथित तौर पर मंगलवार को तकरीबन छह घंटे पूछताछ की गई थी।
खेल मंत्री ने लगाया था फाइनल मैच फिक्स होने का आरोप
खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगमागे ने दावा किया था 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया फाइनल मैच फिक्स था। उन्होंने कहा था, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स था, मैं अपनी बात पर कायम हूं। यह तब हुआ था जब मैं खेल मंत्री था। उन्होंने पिछले महीने कहा था, मैं हालांकि देश की खातिर जानकारी साझा नहीं कर सकता। भारत के खिलाफ 2011 में खेला गया मैच, हम जीत सकते थे, लेकिन वो फिक्स था।
अलुथगमागे ने कहा था, मैं यह पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं इस पर बहस करने को भी तैयार हूं। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मैं कहीं इसमें किसी क्रिकेटर को न शामिल कर दूं। हालांकि एक निश्चित समूह मैच को फिक्स करने में शामिल जरूर था। इन आरोपों के बाद 2011 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के कप्तान रहे कुमार संगकारा ने इस मामले में सबूत मांगे थे।
संगकारा ने कहा था, फिर किसी को अटकलें लगाने नहीं चाहिए और इसकी गहराई में जाना चाहिए। यही कड़ी कार्रवाई का सबसे विवेकपूर्ण तरीका होना चाहिए। महेला जयावर्धने ने लिखा था, चुनाव पास में हैं तो लगता है कि सर्कस शुरू हो गया है। नाम और सबूत।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।