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बारिश से मैच रद्द होना, टूर्नामेंट के लिए शर्म की बात : नाइट

हाईलाइट
- बारिश से मैच रद्द होना, टूर्नामेंट के लिए शर्म की बात : नाइट
डिजिटल डेस्क, सिडनी। इंग्लैंड टीम की कप्तान हीथर नाइट का मानना है कि महिला टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में अगर बारिश होती है और इससे मैच रद्द हो जाता है तो यह टूर्नामेंट के लिए शर्म की बात होगी। विश्व कप का सेमीफाइनल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। मैच के दिन हालांकि भारी बारिश होने की संभावना है। सेमीफाइनल में रिजर्व डे का प्रावधान नहीं है इसलिए बारिश का होना मैच के लिहाज से अच्छा नहीं होगा।
इसी दिन आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी सेमीफाइनल खेला जाना है। अगर बारिश के कारण सेमीफाइनल रद्द होते हैं तो भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचेगी क्योंकि दोनों अपने-अपने ग्रुप पर शीर्ष पर थीं। बीबीसी ने नाइट के हवाले से लिखा, अगर दोनों सेमीफाइनल नहीं हो पाते हैं तो यह टूर्नामेंट के लिए बुरी खबर होगी। इस तरह की स्थिति में रिजर्व डे काफी उपयोगी होते और यह टूर्नामेंट के लिए शर्म की बात है।
उन्होंने कहा, हमने सुबह ही देखा, नियम पुरुष टी-20 विश्व कप के लिए भी यही हैं। अगर ऐसा होता है तो यह काफी शर्म की बात होगी और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि इसे बदलने का दबाव भी होगा। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने अंतिम पलों में सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखने की बात अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।