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एएफएल के कारण खराब हुई पिचों के कारण गाबा से बाहर जा सकता है वनडे : रिपोर्ट

हाईलाइट
- एएफएल के कारण खराब हुई पिचों के कारण गाबा से बाहर जा सकता है वनडे : रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आस्ट्रेलियाई फुटबाल लीग (एएफएल) के कारण खराब हुए पिचें ब्रिस्बेन के गाबा में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच के लिए एक समस्या बन सकती हैं। भारत को इस साल के अंत में आस्ट्रेलिया का दौरा करना है और इस दौरे पर खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज 25 नवंबर से गाबा में खेले जाने वाले पहले मैच से शुरू होगी।
जो 24 अक्टूबर को होने वाले एएफएल के फाइनल के ठीक एक महीने बाद होगा। आस्ट्रेलियाई मीडिया की मानें तो यह वनडे सीरीज की शुरुआत सिडनी से हो सकती है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।
एएफएल सीजन आमतौर पर सितंबर में खत्म हो जाता है और फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है जहां अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले ड्रॉप-इन क्रिकेट पिच लगाई जाती है। लेकिन कोविड-19 के कारण एएफएल में देरी हुई और इसी कारण फाइनल की जगह बदली है और इस बार यह गाबा में खेला जाएगा, जहां क्रिकेट पिच बनी हुई है।
गाबा ने शनिवार तक अक्टूबर महीने में ही पांच एएफएल मैचों की मेजबानी की है। यह 75 साल में पहली बार होगा कि एएफएल फाइनल एमसीजी से बाहर खेला जाएगा। आस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉनिर्ंग हेराल्ड ने इस सप्ताह इस बात पर चिंता जाहिर की थी।
अखबार की रिपोर्ट में लिखा था, क्वींसलैंड में गाबा को लेकर एक मुद्दा यह है कि यहां 34 एएफएल मैच खेले जाने हैं और इसके बाद फाइनल भी इसी मैदान पर खेला जाना है। एक सूत्र ने कहा कि मैदान क्रिकेट सीजन शुरू होने से पहले रिप्लेसमेंट टर्फ की ओर देख रहा है जो भारत और आस्ट्रेलिया के मैच से शुरू हो रहा है। पिछले महीने क्वींसलैंड क्रिकेट के प्रवक्ता ने कहा था कि विकेट को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।