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नस्लवाद सिर्फ त्वचा के रंग तक सीमित नहीं : इरफान पठान

हाईलाइट
- नस्लवाद सिर्फ त्वचा के रंग तक सीमित नहीं : इरफान पठान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय हरफनमौला क्रिकेटर इरफान पठान ने जोर देकर कहा है कि नस्लवाद सिर्फ त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है। भारत के लिए 120 वनडे और 29 टेस्ट मैच खेलने वाले इरफान ने ट्विटर पर कहा, नस्लवाद सिर्फ आपकी त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है। अगर आपका विश्वास अलग है और उसकी वजह से सोसाइटी में घर नहीं मिलता, वो भी एक नस्लवाद है।
अमेरिका के मिनोपोलिस शहर में पुलिस हिरासत में मारे गए अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरी दुनिया में नस्लवाद को लेकर चर्चा जोरों पर है। नस्लवाद की घटना से खेल का मैदान भी अछूता नहीं रहा है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी ने हाल ही में कहा था कि उन्हें आईपीएल में कालू के नाम से बुलाया जाता था।
सैमी ने कहा था कि जब वह सनराइजर्स हैदराबाद में खेलते थे तब उन्हें और श्रीलंका के थिसारा परेरा को कालू बुलाया जाता था। सैमी ने इस पर गुस्सा जाहिर की थी। सैमी के इस दावे की पुष्टि भारतीय टेस्ट टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की 2014 में इंस्टाग्राम की पोस्ट ने की है।
ईशांत ने उस समय के सनराइजर्स के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, डेल स्टेन, सैमी के साथ की एक फोटो साझा की है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मैं, भुवी, कालू और गन सनराइजर्स।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।