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विकल्प देने के नियम से रियल मेड्रिड, बार्सिलोना को फायदा होगा : कनौते

हाईलाइट
- विकल्प देने के नियम से रियल मेड्रिड, बार्सिलोना को फायदा होगा : कनौते
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा द्वारा पांच विकल्प (सब्स्टीट्यूट) रखने की अनुमति दिए जाने के बाद सेविला के पूर्व स्ट्राइकर फ्रेडरिक कनौते ने कहा है कि इससे रियल मेड्रिड और एफसी बार्सिलोना जैसी टीमों को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि अन्य टीमों की तुलना में उनके पास शीर्ष खिलाड़ियों की बड़ी टीमें हैं। कोरोनावायरस महामारी के कारण करीब तीन महीने तक स्थगित रहने के बाद स्पेनिश लीग ला लीगा गुरुवार से शुरू होने जा रही है। लीग के पहले मैच में सेविला का सामना रियल बेतिस होगा।
ला लीगा के ब्रांड एम्बेसेडर कनौते ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, हमें इस बात को लेकर ईमानदार होना होगा कि बड़ी टीमें बड़ी ही होती है। इसका मतलब 16 खिलाड़ियों का होना नहीं है, लेकिन वे शीर्ष 25 खिलाड़ियों को रोटेट कर सकते हैं और इससे प्रदर्शन पर ज्यादा बदलाव नहीं आता। उन्होंने कहा, इसलिए, यह एक फायदा है, खासकर उन टीमों में जहां काफी रोटेशन की जरूरत होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फुटबॉल मैदान पर खेला जाता है और यह 11 बनाम 11 खिलाड़ियों के बीच होता है।
पूर्व स्ट्राइकर ने कहा, मुझे अभी भी याद है, जब 2006-07 में हम लीग में खिताब के जीत के करीब थे। लेकिन अंत में थक गए थे क्योंकि रोटेशन के लिए हमारे पास ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं था। हम उसी लय को कायम नहीं रख सकते थे। वहां पर कई सारी प्रतिस्पर्धा थी। इसलिए फुटबॉल में कुछ भी संभव है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।