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रूनी ने कप्तान होने की कठिनाइयों के बारे में बताया

हाईलाइट
- रूनी ने कप्तान होने की कठिनाइयों के बारे में बताया
डिजिटल डेस्क, लंदन। इंग्लिश फुटबाल क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड और इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले पूर्व कप्तान वायने रूनी ने जोर देकर कहा है कि एक कप्तान का काम न केवल मैदान पर टीम का नेतृत्व करना है, बल्कि मैदान के बाहर भी अपने खिलाड़ियों की मदद करना है। उन्होंने कप्तान होने की कठिनाइयों के बारे में भी बात की। रूनी ने कहा कि कप्तान होने के नाते खिलाड़ी आपकी ओर देखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कठिन परिस्थितियों में उनकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे और कभी-कभी यह खुद कप्तान के लिए भी समस्याएं पैदा करता है।
रूनी ने द टाइम्स से कहा, जब खिलाड़ी खुश नहीं होते हैं तो वे आमतौर पर कप्तान के पास जाते हैं और आप वह व्यक्ति होते हैं, जिसके पास शिकायतें को पेश किया जाता है जोकि मुश्किल बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा, एक क्लब में मुझे यह बताया गया कि मैनेजर अपने प्रशिक्षण सत्रों को पर्याप्त नहीं थे। यह एक आसान नहीं है। माफ कीजिए। यह बहुत कुछ हो सकता है। आप टीम के चैरिटी कार्य और व्यावसायिक गतिविधियों की बैठकों में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पीएफए से बात करते हैं। कोविड-19 दौरान, कप्तानों को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, जो उनके खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए।
रूनी अपने फुटबाल करियर में बड़े क्ल्बों का नेतृत्व कर चुके हैं। इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने और उनके लिए खेलते हुए उन्होंने 53 गोल किए हैं। इसके अलावा वह मैनचेस्टर यूनाइटेड, एवर्टन, डीसी यूनाइटेड और अब डर्बी कांउटी में हैं।
रूनी 2014 में इंग्लैंड टीम का कप्तान बने थे। उन्होंने कहा, अपने देश की कप्तानी करना सम्मान की बात है, लेकिन एक क्लब के लिए कप्तानी करना अलग और चुनौतीपूर्ण है। आप हमेशा अपने खिलाड़ियों के साथ नहीं होते हैं। आप पर जिम्मेदारी होती है कि टीम में आने वाले नए खिलाड़ियों का आप स्वागत करें और टीम के साथ घुलने-मिलने में उनकी मदद करें। मीडिया के सामने भी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।