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फुटबॉल: कतर में फीफा विश्व कप 2022 के लिए तीसरा स्टेडियम बनकर तैयार

हाईलाइट
- कतर में फीफा विश्व कप 2022 के लिए तीसरा स्टेडियम बनकर तैयार
डिजिटल डेस्क, कतर। सुप्रीम कमिटि फॉर डिलिवरी एंड लेगेसी एंड कतर फाउंडेशन ने शनिवार को फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए तीसरे स्टेडियम के निर्माण कार्य के पूरा होने की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कमिटि फॉर डिलिवरी एंड लेगेसी एंड कतर फाउंडेशन के मुताबिक यह स्टेडियम एजुकेशन सिटी में है और इसे निर्धारित समय पर बना लिया गया है।
एजुकेशन सिटी स्थित यह स्टेडियम कतर 2022 के लिए बनने वाले स्टेडियमों में तीसरा ऐसा स्टेडियम है, जिसका काम पूरा किया जा चुका है। इससे पहले 2017 में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम और 2019 में अल जानोब स्टेडियम का काम पूरा कर लिया गया था।
एजुकेशन सिटी स्थित इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा होने को लेकर 15 जून को एक समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को लाइव किया जाएगा और कोविड-19 के दौरान इसके निर्माण में योगदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोविड-19 के बाद फुटबाल के भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा फैन एक्सपीरिएंस पर भी चर्चा होगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।