मध्य प्रदेश: महापौर और नपा अध्यक्ष चुनाव के लिए विभागायुक्त करेंगे आरक्षण की कार्रवाई

महापौर और नपा अध्यक्ष चुनाव के लिए विभागायुक्त करेंगे आरक्षण की कार्रवाई
मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। मप्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। मप्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। इसमें आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को आरक्षण संबंधी कार्रवाई के लिए पदाधिकारी नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों का आरक्षण मप्र नगरपालिका (महापौर और अध्यक्ष पद आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत होगा।

अब राज्य निर्वाचन आयोग भी आगामी चुनावों में मतदाता सूची की तैयारियां शुरू करेगा। हालांकि अभी नगरीय निकाय चुनावों में लगभग डेढ़ वर्ष का समय शेष है। मौजूदा आरक्षण नियम में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू है। इसका रोटेशन नए निकायों को मौका देने के हिसाब से किया जाता है। पिछली बार आरक्षित रहे निकायों को छोड़कर आरक्षण मिले। सभी 16 नगर निगमों के लिए हर चुनाव से पहले लॉटरी के माध्यम से महापौर की सीट तय होती है।

एससी और एसटी वर्ग को नियमानुसार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण रोटेशन प्रणाली के आधार पर होता है। 2022 के महापौर चुनाव में अनारक्षित वर्ग में जबलपुर, रीवा, सिंगरौली और इंदौर शामिल थे। अनारक्षित महिला वर्ग में सागर, कटनी,ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर शामिल रहे। ओबीसी महिला वर्ग में भोपाल और खंडवा आरक्षित रहे। ओबीसी वर्ग में सतना और रतलाम को शामिल किया गया। उज्जैन में एससी, एससी महिला वर्ग में मुरैना और एसटी वर्ग में छिंदवाड़ा को शामिल किया गया।

Created On :   15 Jun 2026 11:56 PM IST

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