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Ujjain Shahi Masjid Dispute Case: शाही मस्जिद कमेटी को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, जारी रहेगा सड़क चौड़ीकरण का काम

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी रहेगा। अदालत के इस फैसले के बाद अब प्रशासन चौड़ीकरण प्रक्रिया के तहत मस्जिद का हिस्सा हटा सकता है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले का निपटारा कर दिया। मस्जिद कमेटी के वकील की ओर से कहा गया कि सड़क विस्तार के लिए जगह को लेकर हुए इस विवाद में मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच रोड के लिए 3 फीट स्थान और कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि हटाई गई दुकानों के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
इससे पहले सोमवार सुबह मस्जिद का एक भाग तोड़े जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सोमवार सुबह पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।
भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती
विवाद के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, लेकिन दोपहर को फिर एक बार पथराव हुआ। पुलिस ने दोबारा आंसूगैस और लाठीचार्ज किया। पथराव में क्राइम ब्रांच की थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल घायल हो गईं।
दरअसल, सिंहस्थ 2028 प्रोजेक्ट के अंतर्गत उज्जैन में कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब डेढ़ किलोमीटर एरिया की सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी क्रम में प्रशासन रास्ते में मौजूद शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ रहा है, जिसका बीते शनिवार से विरोध चल रहा है।
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यह विरोध प्रदर्शन सोमवार की सुबह उग्र हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। शहर के टंकी चौराहे पर करीब 100 लोगों की भीड़ ने मस्जिद में घुसने की कोशिश, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
पुलिस हिरासत में 15 लोग
पुलिस ने मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया है। 7 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है।
Created On :   28 Sept 2026 5:38 PM IST












