MP News: दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी के 2 आरोपियों को 2 साल की सजा

दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी के 2 आरोपियों को 2 साल की सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल ने दुर्लभवन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी के 10 साल पुराने आपराधिक प्रकरण में आरोपी अमन वामने पिता हरीराम वामने व वरूण विश्वकर्मा पिता स्व. बल्लू प्रसाद विश्वकर्मा निवासी भोपाल को 2 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल ने दुर्लभवन्यजीव सेण्डबोआ की तस्करी के 10 साल पुराने आपराधिक प्रकरण में आरोपी अमन वामने पिता हरीराम वामने व वरूण विश्वकर्मा पिता स्व. बल्लू प्रसाद विश्वकर्मा निवासी भोपाल को 2 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल व थाना क्राईम ब्रांच भोपाल ने दिनांक 22 अगस्त 2016 को राहुल नगर झुग्गी वस्ती मंदिर के पास मेन रोड में मेनिट के पास से दो संदेहियों को घेराबन्दी कर पकड़ा तथा उन दोनों का नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अमन बामने पिता हरी राम बानने उम्र 23 साल निवासी किराये का मुकेश का मकान राहुल नगर झुग्गी बस्ती थाना कमला नगर भोपाल तथा दूसरे ने अपना नाम वरुण विश्वकर्मा पिता स्व. बब्बू प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 22 साल निवासी दुर्गा नगर थाना चूना भट्टी भोपाल बताया।

जिसने हाथ में कपड़े की थैली जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के शासकीय सेवकों के द्वारा चेक किया जिसमें एक दुर्लभ वन्यजीव सेण्डबोआ जीवित अवस्था में था जिसे क्राइम ब्रांच के द्वारा जप्त कर विधिवत कार्यवाही कर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया था।

Created On :   9 July 2026 2:39 AM IST

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