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Scrap Policy: एमपी में स्क्रेप पॉलिसी मंजूर, स्क्रेप वाहन के बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी

- मोहन यादव की कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
- मप्र नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी
- अब नगरीय निकायों के अध्यक्षों का डायरेक्ट होगा चुनाव
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने वाहन स्क्रेप पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसके तहत वाहन स्क्रेपिंग को बढ़ावा दिया जाना है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। इसके तहत बीएस-I और पूर्ववती व बीएस-॥ और ज्यादा प्रदूषणकारक अन्य वाहनों को स्क्रेप करने के बदले में नए वाहन (गैर परिवहन) खरीदने पर 50 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बदले पंजीकृत किये जाने वाले नए वाहनों पर ही यह छूट मिलेगी। स्वीकृति अनुसार समस्त वाहन जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-1) मानक और पूर्ववती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों अनुसार विनिर्मित किये गए है और मध्यम मालयान/भारी मालयान/ मध्यम यात्री मोटरयान/भारी पात्री मोटरयान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 2 (बीएस-।।) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किये गए हैं, को इसके तहत छूट प्रदान की गयी हैं। यह छूट मप्र परिवहन विभाग द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली मोटरयान कर की छूट उन वाहनों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें इसके अंतर्गत छूट दी गई है।
2024-25 में दी 17 करोड़ की छूट
प्रदेश में 2024-25 में 1563 नए वाहन पंजीकरण पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रूपये छूट दी गई। वर्तमान में BS-1 एवं BS-II श्रेणी के लगभग 99 हजार मोटरयान ऑनरोड है। इनको मोटरयान कर में 50% छूट दिए जाने पर 100 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त होगी। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज (बीएस-1) उत्सर्जन मानदण्डों को सबसे पहले अप्रैल 2000 में लाया गया था। जिस व्यक्ति के नाम से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन खरीदने पर छूट दी जाएगी। वाहन स्वामी द्वारा नया वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आवश्यक दस्तावेज होगा, इसकी वैधता जारी होने की तिथि से 3 वर्ष होगी।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट" इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा। प्रत्येक नए मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का हस्तांतरण फॉर्म 2 डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट का एक बार उपयोग हो जाने पर, उस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर द्वारा उसे वाहन डेटाबेस में "रद्द" के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र धारक को लाभ दिया जाएगा।
जिस श्रेणी का वाहन, उसी में मिलेगा छूट का लाभ
मोटरयान कर में छूट तभी प्रदान की जाएगी, जब नया वाहन मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी आरवीएसएफ द्वारा ही जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के विरुद्ध पंजीकृत किया जाये। यदि सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट मध्यप्रदेश राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थित आरवीएसएफ द्वारा जारी किया गया हो तो मोटरयान कर में छूट मिल सकेगी। जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है उसी श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर मोटर यान कर में छूट प्रदान की जाएगी। जीवनकाल कर जमा किये जाने की स्थिति में गैर-परिवहन/परिवहन यानों पर 50% मोटरयान कर में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन वाहनों पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर कर उद्ग्रहित किया जाता है, उन्हें मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर में 8 वर्ष तक 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
सीधे चुने जाएंगे निकाय अध्यक्ष
कैबिनेट ने मप्र की नगर पालिका परिषद नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन आगामी आम-निर्वाचन में प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराये जाने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाये जाने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा वर्ष 1999 से 2014 तक लगातार किया जाता रहा है। कोविड महामारी के आ जाने से वर्ष 2019 में निर्वाचन नहीं हो सके। इसके बाद वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया। वर्ष 2027 के नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं में संशोधन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
Created On :   10 Sept 2025 3:20 PM IST