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Pension at Your Doorstep Scheme: सामाजिक न्याय विभाग ने पेंशन माॅनिटरिंग के दिए निर्देश, कहा शिकायत की जांच कर करें कार्यवाही

- एमपी सरकार ने पेंशन आपके द्वार योजना की थी शुरुआत
- पेंशन हितग्राहियों की नहीं हो रही ई केवाईसी
- डोर टू डोर होगा वेरिफिकेशन
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2018 में पेंशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की थी। विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम और संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र पेंशनधारियों को पेंशन दिए जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए मानिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अगर इस बीच कोई शिकायत मिलती है तो उस पर संज्ञान लेकर जांच करें।
वृद्धजनों को बैंकों के नहीं लगाने पड़े चक्कर
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सोनाली पोक्षे वायंगणकर ने इसको लेकर निर्देश जारी कर कहा है कि पेंशन आपके द्वारा योजना” का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। अधिकारी योजना की नियमित समीक्षा करें। विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि हितग्राहियों के खाते में हर माह ट्रांसफर की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणी, दिव्यांगजन, वृद्धजन को हर माह पेंशन राशि निकालने के लिए बैंकों के चक्कर न लगाना पड़े।
पेंशन इसलिए हुई होल्ड
प्रदेश के 2.93 लाख पेंशन हितग्राहियों की ई केवाईसी नहीं होने के चलते पेंशन पिछले माह होल्ड कर दी गई। 30 नवम्बर तक डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर संबंधित हितग्राहियों ई केवाईसी कराने के निर्देश शासन ने जारी किए हैं। इसके लिए ‘पेंशन आपके द्वार योजना’ संचालित है। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से 3 किलोमीटर से अधिक बैंक या पोस्ट ऑफिस की दूरी पर स्थानों पर बैंक करस्पॉन्डेंट्स, बैंकिंग सखीज, कॉमन सर्विस सेंटर, एसएचजी मेंबर्स के माध्यम से पेंशन राशि हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है।
Created On :   19 Sept 2025 7:42 PM IST













