मृतक के वैध वारिस को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत!

Financial assistance of 15 thousand rupees approved to the legal heirs of the deceased!
मृतक के वैध वारिस को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत!
मृतक के वैध वारिस को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत!

डिजिटल डेस्क | खरगौन सड़क दुर्घटना के अंतर्गत गंभीर रूप से घायल या मृतक व्यक्तियों के वैध वारिसों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

ऐसी ही एक घटना में खरगोन एसडीएम द्वारा अनुषंसा किए जाने के बाद ग्राम जामली के गंगाराम पिता करसन को 15000 रूपये कि राशि स्वीकृत की गई है।

घटना 17 अक्टूबर 2020 की है। जिसमें श्रीमती केशरबाई की वाहन से टकराने पर मृत्यु हो गई थी। डिप्टी कलेक्टर द्वारा स्वीकृत 15000 हजार रूपये निकटतम वैध वारिस गंगाराम को स्वीकृत हुए हैं।

Created On :   13 July 2021 9:36 AM GMT

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