पत्नी की गंभीर बीमारी पर सरकारी पुरुष कर्मचारियों को मिल सकेगा 180 दिन तक का पितृत्व अवकाश

govt employees will get 180 days paternity leave in Maharashtra
पत्नी की गंभीर बीमारी पर सरकारी पुरुष कर्मचारियों को मिल सकेगा 180 दिन तक का पितृत्व अवकाश
पत्नी की गंभीर बीमारी पर सरकारी पुरुष कर्मचारियों को मिल सकेगा 180 दिन तक का पितृत्व अवकाश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्नी की बीमारी या मानसिक हालत ठीक नहीं होने पर सरकारी कर्मचारियों को नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 180 दिन तक की छुट्टी मिलेगी। इसका लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी पत्नियां गंभीर बीमारियों के कारण बिस्तर पर हैं या मानसिक रोगी हैं और वह बच्चे की देखभाल कर पाने में असमर्थ है। सरकारी पुरुष कर्मचारियों को अधिकतम 180 दिन तक के लिए पितृत्व अवकाश मिल सकेगा।

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक सरकारी पुरुष कर्मचारी को जे जे अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, शहरी इलाकों के जिला सर्जन, ग्रामीण इलाकों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर संबंधित कर्मचारी को जमा करना होगा।

राज्य के सरकारी पुरुष कर्मचारी, जिला परिषद के शिक्षक, शिक्षकेतर पुरुष कर्मचारी, मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल, कृषि व गैर कृषि विश्वविद्यालय और उससे संलग्न महाविद्यालयों के पूर्ण कालिक शिक्षक व शिक्षकेतर पुरुष कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिल सकेगा। यह फैसला 15 दिसंबर से लागू माना जाएगा।
 

Created On :   16 Dec 2018 11:42 PM IST

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