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जबलपुर: अनियमित्ता पाये जाने पर राशन दुकान विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता बरते जाने पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जबलपुर नम: शिवाय अरजारिया ने पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम रिठौरी की उचित मूल्य दूकान के विक्रता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिये है।
रिठौरी सेवा सहकारी समिति छत्तरपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान की आज गुरूवार को कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक संजय अग्रवाल एवं रोशनी पाण्डेय द्वारा आकस्मिक जांच की गई थी। जांच में इस दुकान से 138 क्विंटल गेहूँ एवं 37.78 क्विंटल चावल का वितरण पंजी से करना बताया गया लेकिन वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसी तरह 224.74 क्विंटल गेहूँ, 50.89 क्विंटल चावल, 645 लीटर केरोसिन, 52 किलो शक्कर, 2.36 क्विंटल नमक एवं 5.07 क्विंटल चना का कोई हिसाब किताव भी सेल्समेन द्वारा जांच के दौरान नहीं बताया गया। ये सामग्री भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाई गई थी।
प्रभारी आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक सेल्समेन द्वारा इस दुकान से माह जनवरी का खाद्यान्न पीओएस मशीन में अंगूठा लगाकर उपभोक्ताओं को वितरित करना बताया गया जबकि जांच के दौरान पाया गया कि वास्तव में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण किया ही नहीं गया है।
Created On :   5 Feb 2021 9:33 AM GMT