खाद्यान्न पर्ची की सूची में 31 मई तक जोड़ा जाएगा नवीन परिवारों को - मंत्री बिसाहूलाल सिंह!

New families will be added to the list of food grains by May 31 - Minister Bisahulal Singh!
खाद्यान्न पर्ची की सूची में 31 मई तक जोड़ा जाएगा नवीन परिवारों को - मंत्री बिसाहूलाल सिंह!
खाद्यान्न पर्ची की सूची में 31 मई तक जोड़ा जाएगा नवीन परिवारों को - मंत्री बिसाहूलाल सिंह!

डिजिटल डेस्क | दतिया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण के लिए ऐसे परिवार जिनकी खाद्यान्न पर्चीह अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसे सभी पात्र परिवारों के लिए अस्थाई खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का यह संकल्प, ष्गरीब की थाली रहे न खालीष् को पूरा करने के लिए शेष हितग्राहियों को भी नि:शुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए 31 मई तक अस्थाई पर्ची बनाई जाएंगी। स्थाई पर्ची भी जारी की जाएंगी प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि इस संबंध में जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों में से पात्रता पर्चीविहीन अथवा छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा-पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में आपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ एक घोषणा-पत्र इस आशय का भी देना होगा कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इसके आधार पर तीन माह के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जाएगी। इस अस्थाई पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का नि:शुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आवेदक प्रपत्र उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थाई पर्ची भी जारी कर दी जाएगी। 4 लाख 53 हजार से अधिक खाद्यान्न पर्चीधारक प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि प्रदेश में 19 मई 2021 तक 4 लाख 53 हजार 446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदशित करा दी गई है एवं अस्थाई पर्ची जारी की जा रही हैं।

जिसे हितग्राही स्वयं पोर्टल से अथवा स्थानीय निकाय से प्राप्त कर सकता है। हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है। 68 करोड़ का व्यय वहन करेगा राज्य शासन श्री किदवई ने बताया कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध 68 करोड़ एक लाख रूपये का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई से जुलाई तक तीन माह का खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है। पीएमजीएवाय के तहत वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को मई एवं जून 2021 दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जुलाई का खाद्यान्न जुलाई माह में ही वितरित किया जाएगा। इसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह वितरित होगा।

Created On :   22 May 2021 1:19 PM IST

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