ई-वे बिल में लापरवाही बरतने वाले 618 ट्रक मालिकों को नोटिस

Notice to 618 truck owners for negligence in e-way bill
ई-वे बिल में लापरवाही बरतने वाले 618 ट्रक मालिकों को नोटिस
अमरावती ई-वे बिल में लापरवाही बरतने वाले 618 ट्रक मालिकों को नोटिस

डिजिटल डेस्क, अमरावती । एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई के लिए इलेक्ट्रोनिक परमिट यानी ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। जहां दवाई मेडिकल से जुड़ी सामग्री को छोड़कर सभी वस्तुओं पर ई-वे बिल अनिवार्य है, लेकिन गत दो माह में ई-वे बिल को लेकर ट्रक मालिक द्वारा लापरवाही करते पाए जाने से 618 ट्रक मालिकों को जीएसटी विभाग द्वारा नोटिस दी गई है। जिन्हें ई-वे बिल भुगतान हेतु एक माह की अवधि दी गई है। बता दें कि, व्यापारियों के विरोध के पश्चात एक देश एक कर के तहत जीएसटी लागू की गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट में राहत देते हुए ई-वे बिल का प्रावधान 2017 से शुरू किया गया। 1 लाख रुपए से अधिक की वस्तु की ढुलाई एक राज्य से दूसरे राज्य पर करने हेतु ई-वे बिल अनिवार्य किया गया है। इसके पश्चात ई-वे बिल प्रणाली को ऑनलाइन करने के चलते किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन कई बार संबंधित ट्रांसपोर्ट एजेंसी तथा कंपनी की आंखों में धूल झोंक चालक-मालक बगैर ई-वे बिल का भुगतान किए बिना ढुलाई करते हैं। पिछले दो माह में ऐसे ही लापरवाही करनेवाले 618 ट्रक मालिकों को जीएसटी विभाग ने नोटिस दी है। जिन्हें एक माह के भीतर ई-वे बिल का भुगतान करना होगा। जीएसटी विभाग द्वारा संबंधित 618 ट्रक की कुंडली आरटीओ विभाग को सौंपी गई है। जहां संबंधित ट्रक मालिक अब जीसटी िवभाग के साथ-साथ आरटीओ विभाग के रडार पर है।
 

Created On :   15 July 2022 3:06 PM IST

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