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Coronavirus: Apple ने लॉन्च की COVID-19 स्क्रीनिंग वेबसाइट, यहां विशेषज्ञ देंगे कोरोनावायरस से जुड़े सवालों के जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इससे निपटने और बचाव के लिए सरकारें और सामाजिक संस्थाओं के साथ कई टेक कंपनियां आगे आई हैं। इसी कड़ी में अब अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी Apple एप्पल ने COVID-19 स्क्रीनिंग वेबसाइट और एप किया लॉन्च किया है।
आपको बता दें कि इससे पहले जन जागरुकता के लिए कई कई कंपनियों ने एप और सहायता नंबर जारी किए हैं। वहीं भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना कवच नामक एप लॉन्च किया है। फिलहाल जानते हैं Apple के COVID-19 स्क्रीनिंग वेबसाइट और एप के बारे में...
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विशेषज्ञ देंगे सवालों के जवाब
Apple ने अपनी कोविड-19 स्क्रीनिंग साइट और मोबाइल एप के लिए सीडीसी (सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल), व्हाइट हाउस टास्क फोर्स और फेमा के साथ साझेदारी की है। लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से यह एप और साइट लॉन्च की गई है। एपल के अनुसार, कंपनी एप और वेबसाइट के जरिए यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। दोनों प्लेटफार्म पर सीडीसी के विशेषज्ञ यूजर्स द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे।
सिरी से नहीं मिलेगी जानकारी
हालांकि, एप्पल यूजर्स सिरी से कोरोना से जानकारी नहीं ले सकेंगे। कंपनी के अनुसार यहां कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी पूछे जाने पर यूजर्स को सीडीसी से जुड़ी जानकारी मिलेगी। साथ ही सिरी ने एप स्टोर से टेलीहेल्थ एप को डाउनलोड करने का सुझाव भी दिया जा रहा है।
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सिरी के बारे में
आपको बता दें कि सिरी एप्पल की वॉयस असिस्टेंट सर्विस है। यह आईओएस एप्लिकेशन है और इसे एप्पल द्वारा 2010 में पेश किया गया था। कंपनी 2011 से इसका उपयोग अपने डिवाइस में कर रही हैं। एप्पल ने पहली बार आईफोन 4एस में सीरी का उपयोग किया था। सिरी पर आपके द्वारा सर्च किए गए सवाल सेव रहते हैं और सीरी उन्हें याद भी रखता है। जो आपके कुछ भी कहने को न केवल समझती है बल्कि उसका उत्तर भी देती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।