उल्लंघन: अमेरिकी श्रम बोर्ड का एक्स पर आरोप, गलत तरीके से महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाला

अमेरिकी श्रम बोर्ड का एक्स पर आरोप, गलत तरीके से महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाला
शिकायत में आरोप लगाया है कि एक्स ने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। यूएस नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (एनएलआरबी) ने एक शिकायत में आरोप लगाया है कि एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स ने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है। आरोप है कि कंपनी के रिटर्न-टू-वर्क पॉलिसी की आलोचना करने पर एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। एक्स कर्मचारी याओ यू को कंपनी ने महज पॉलिसी ब्रेक करने पर निकाल दिया था। उन्होंने पिछले साल नवंबर में ट्विटर पर पोस्ट किया था, ''12 साल और 3 सप्ताह की अराजकता के बाद, मुझे आधिकारिक तौर पर निकाल दिया गया है। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक रुकूंगी, और कभी नहीं सोचा था कि जाने से मुझे इतनी राहत मिलेगी।''

सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अब एनएलआरबी ने एक शिकायत में आरोप लगाया है कि मस्क के एक्स ने उन्हें नौकरी से निकालकर कानून तोड़ा है। मामले पर 30 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में सुनवाई होनी है। 44 अरब डॉलर में कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद ट्विटर के कर्मचारियों से मस्क ने कहा था, ''यदि आप शारीरिक रूप से किसी कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा।''

यू ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने सहकर्मियों को इस्तीफा न देने के लिए संगठित करने के उनके प्रयास के प्रतिशोध में उन्हें नौकरी से निकाल दिया, ताकि उन्हें बेहतर कानूनी आधार मिल सके। कई कर्मचारियों ने तुरंत कार्यालय लौटने के निर्देश पर चिंता और आक्रोश व्यक्त किया था। यू ने ट्वीट किया था, ''इस्तीफा मत दो, कंपनी को तुम्हें नौकरी से निकालने दो। इस्तीफा देने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा।''

कानूनी दस्तावेज के अनुसार, कुछ दिनों बाद यू को नौकरी से निकाल दिया गया और बताया गया कि उसने कंपनी पॉलिसी का उल्लंघन किया है। दस्तावेज में लिखा है, "यू का आरोप है कि ट्विटर ने अपने सहकर्मियों को इस्तीफा न देने के लिए संगठित करने के उनके प्रयास के प्रतिशोध में उन्हें छंटनी के लिए चुना, ताकि उनके पास ट्विटर से किसी भी अलगाव को चुनौती देने के लिए बेहतर कानूनी आधार हो।" मस्क या एक्स ने अभी तक एनएलआरबी शिकायत पर टिप्पणी नहीं की है।

--आईएएनएस

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Created On :   16 Oct 2023 12:05 PM GMT

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