बड़े भाई की हत्या में छोटे सहित दो को 10-10 साल की  सजा

 बड़े भाई की हत्या में छोटे सहित दो को 10-10 साल की  सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-30 12:40 GMT
 बड़े भाई की हत्या में छोटे सहित दो को 10-10 साल की  सजा

डिजिटल डेस्क कटनी। बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम परसेल में चार साल पहले जमीनी विवाद पर जर्नादन पाठक  की हत्या पर पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कटनी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने हत्या के आरोपी मृतक के छोटे भाई रोहित पाठक एवं उसके साथी श्यामलाल उर्फ  कालू यादव को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र  कुमार गर्ग के अनुसार अनुसंधान पर ज्ञात हुआ कि मृृतक जर्नादन पाठक का अपने भाई रोहित पाठक के साथ जमीनी विवाद था, उक्त जमीनी विवाद के कारण मौका पाकर 26 जनवरी 2017 की रात करीबन 9.00 बजे रोहित पाठक ने श्यामलाल उर्फ  कालू यादव के साथ मिलकर जर्नादन पाठक के साथ लाठी, डंडे एवं कुदाली से मारपीट की। उक्त मारपीट के कारण जर्नादन को सिर, चेहरे पर चोटें आई उक्त चोटों के फलस्वरूप मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस विवेचना में यह साक्ष्य आया कि मृतक जर्नादन पाठक और आरोपीगण को उक्त घटना के पूर्व स्थल पर देखा गया था। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित पाठक और कालू उर्फ श्यामलाल से अपराध में प्रयुक्त लाठी, कुदाली एवं खून से सने कपड़े जब्त किए थे।   पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण का विचारण कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमति जताते हुए आरोपी रोहित पाठक एवं श्यामलाल उर्फ कालू यादव को दोषसिद्ध किया किन्तु  हत्या के  स्थान पर हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी पाते हुए धारा 304 के प्रथम भाग भादवि के लिए दोषसिद्ध कर 10-10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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