किसानों का भुगतान नहीं करने पर व्यापारी पर 25 हजार का जुर्माना

किसानों का भुगतान नहीं करने पर व्यापारी पर 25 हजार का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-10 13:11 GMT
किसानों का भुगतान नहीं करने पर व्यापारी पर 25 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क जबलपुर । किसानों की उपज का भुगतान न करने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा नवीन कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम के तहत फर्म शुभम ट्रेडर्स पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाये जाने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी पाटन अनुराग तिवारी द्वारा जुर्माने की यह कार्रवाई तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी एवं मंडी सचिव सुनील पांडे के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 दिसम्बर को मंडी सचिव सुनील पांडे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वसुन्धरा पेन्ड्रो के साथ उनके द्वारा ग्राम सिमरा में खड़े वाहन क्रमांक एमपी 20 जे 7437 की आकस्मिक जाँच की गई थी, जिसमें लगभग 140 बोरी में भरी पाई गईं 56 क्विंटल नॉन एफएक्यू धान को जब्त किया जाकर थाना पाटन में सुरक्षार्थ रखा गया था। ड्राइवर ने बताया कि यह माल शुभम ट्रेडर्स का है। जाँच के दौरान शुभम ट्रेडर्स के गोदाम के सामने 1160 भरी बोरी में लगभग 600 क्विंटल धान तथा गोदाम के अंदर 100 क्विंटल फिल्टर धान पायी गयी। इसके अलावा 866 क्विंटल गेहूँ भण्डारित पाया गया। शुभम ट्रेडर्स के प्रोपाइटर पवन जैन से रखी 600 क्विंटल धान के संबंध में दस्तावेज माँगे गये परंतु उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। 
 

Tags:    

Similar News