डकैत मर्द समेत 4 को उम्रकैद, शिवा गैंग ने की थी वारदात

डकैत मर्द समेत 4 को उम्रकैद, शिवा गैंग ने की थी वारदात

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-10 08:11 GMT
डकैत मर्द समेत 4 को उम्रकैद, शिवा गैंग ने की थी वारदात

डिजिटल डेस्क सतना। थरपहाड़ गांव में ग्रामीणों से मारपीट कर शिवा गैंग द्वारा ग्रामीण को फिरौती के लिए अगवा कर लेने के एक 3 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के विशेष न्यायालय ने शिवा समेत चारों डकैतों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नत्थू सिंह डावर की अदालत ने आरोपियों के अपराध को गंभीर मानते हुए सभी पर जुर्माना भी लगाया है। 

क्या है मामला 
नयागांव थाना अंतर्गत थरपहाड़ गांव में डकैतों ने 17 दिसम्बर 15 की रात 9 बजे धावा बोल दिया। डकैतों ने बबलू गोंड को उसके घर से उठा लिया और उससे कहा कि जिस-जिस के घर में रूपया, गहना है सभी के घर ले चलो। इस दौरान डकैतों ने ग्रामीणों के घर में जबरन घुसकर उत्पात मचाया और ग्रामीणों के साथ मारपीट की। डकैत यहीं नहीं रूके बबलू गोंड को पकड़ने के बाद वह चंद प्रताप सिंह, अच्छेलाल और हनुमान सिंह को उठा लिया और अपने साथ थरपहाड़ के जंगल ले गए। सुबह करीब 4 बजे  हनुमान सिंह को अपने कब्जे में रखकर बबलू गोंड को छोड़ दिया और उससे हनुमान सिंह के लड़के को संदेशा दिलवाया कि 30 हजार रूपए फिरौती भेजे, तभी उसके पिता को छोड़ेंगे।

इस दौरान डकैतों ने अपहृतों का मोबाइल फोन 9 हजार 5 सौ रूपए नगद छीन लिया। घटना की सूचना पर नयागांव थाना पुलिस ने शिवा गैंग के खिलाफ भादवि की धारा 458, 323, 364ए, 11-13 एडी एक्ट और 394 का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना प्रारंभ की। डकैतों के पकड़े जाने के बाद थाना पुलिस ने मामले का आरोप पत्र विशेष न्यायालय में विचारण के लिए पेश किया। 

ये हैं डकैत 
एजीपी हनुमान शुक्ला ने बताया कि मामले में डकैत कमलेश उर्फ मर्द पिता देवमुनि पटेल निवासी बहिलापुर चित्रकूट (उप्र), भास्कर त्रिपाठी पिता रामस्वरूप त्रिपाठी निवासी सेमरिया-कर्वी चित्रकूट (उप्र), दशरथ पटेल पिता जीतराम पटेल, शिवा उर्फ शिवराम पटेल पिता जीतराम पटेल निवासी बरकड़ा-नयागांव जिला सतना (मप्र) को अदालत ने घर में घुसकर मारपीट, अपहरण और फिरौती वसूलने का दोषी माना।

 

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