एसबीआई उचेहरा ब्रांच में 70 लाख रू. का गबन , 2 बैंक कर्मियो पर दर्ज किया अपराध  

 एसबीआई उचेहरा ब्रांच में 70 लाख रू. का गबन , 2 बैंक कर्मियो पर दर्ज किया अपराध  

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-04 08:54 GMT

 डिजिटल डेस्क सतना। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उचेहरा ब्रांच में 70 लाख 44 हजार के गबन के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने ग्राहक सहायक अल्बर्ट गौरव सुरेन और एक अन्य के विरुद्ध आईपीसी की धारा-409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 (सी),13 (1), ए, 13(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपों के सत्यापन के बाद कायमी की गई है। 
क्या है पूरा मामला 
 प्रकरण के मुताबिक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित उचेहरा के एसबीआई स्थित खाते में 1 अगस्त 1918 से 18 फरवरी 2019  तक की अवधि में अलग-अलग तारीखों  में खाद विक्रय के मद में 27 लाख 43 हजार 97 रुपए की राशि जमा कराने के लिए  ग्राहक सहायक अल्बर्ट गौरव सुरेन को दी गई थी। उसने पावती तो दी लेकिन राशि नहीं जमा की। इसी प्रकार ई-बाजार लिमिटेड उचेहरा के विक्रय सहायक अंकलेश श्रीवास्तव द्वारा जुलाई  2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के मध्य संस्थान के भारतीय स्टेट बैंक शाखा साकेत नगर नई दिल्ली में संचालित खाते में जमा करने के लिए उचेहरा शाखा के कैश काउंटर में ग्राहक सहायक को 43 लाख 1 हजार 270 रुपए दिए गए थे, पावती दी गई मगर ये रकम भी जमा नहीं कराई गई।  
 ऐसे  हुआ खुलासा 
हर जमा राशि के एवज में बकायादा पावती दिए जाने के कारण शक की गुंजाइश नहीं रही लेकिन लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर जब लेखा-जोखा तैयार हुआ तो घपला सामने आ गया। पता चला कि 70 लाख 44 हजार रुपए की  राशि तो जमा ही नहीं कराई गई है। इस आशय की शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल पहुंची। शिकायत के सत्यापन का काम रीवा ईओडब्ल्यू के सब इंस्पेक्टर सीएल रावत को सौंपा गया। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर ग्राहक सहायक के साथ एक अन्य बैंक कर्मी खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया।  
इनका कहना है 
जांच में शिकयत सही पाए जाने पर एसबीआई उचेहरा के एक ग्राहक सहायक समेत 2 आरोपियों के विरुद्ध 70 लाख के गबन का अपराध ईओडब्ल्यू भोपाल में दर्ज किया गया है। 
राजेश दंडोतिया, एसपी ईओडब्ल्यू रीवा 

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