निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई 

निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-08 09:31 GMT
निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई 

राज्य सरकार ने कहा- निजी अस्पतालों में इलाज और टेस्ट की दरें कर दी गई हैं तय
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने पर सीएमएचओ शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच द्वारा निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से निर्धारित दरों से अधिक वसूली का मामला संज्ञान में लाने के बाद राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है। 
यह है मामला - हाईकोर्ट ने कोरोना के इलाज को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। इस मामले में कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जबलपुर की निजी लैबों और अस्पतालों में मौखिक आदेश के जरिए कोरोना का टेस्ट प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके कारण अधिकांश बीमार लोग कोरोना का टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। संक्रमित लोग खुलेआम घूम रहे हैं, इससे संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। 
सरकार के आदेश का पालन करने का आश्वासन -  सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र पांडे और नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता श्रेयस पंडित ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार द्वारा तय दरों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जुबिन प्रसाद भी उपस्थित थे। निजी लैबों और अस्पतालों में कोरोना टेस्ट शुरू 
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डायरेक्टर डॉ. वायके ठाकुर और सीएमएचओ डॉ. रत्नेश कुररिया कोर्ट में हाजिर हुए। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने बताया कि निजी लैबों और अस्पतालों में कोरोना टेस्ट शुरू करा दिए गए हैं, बीच में कुछ समय के लिए टेस्ट रोके गए थे। उप महाधिवक्ता ने बताया कि निजी अस्पतालों में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 700 रुपए और घर से सैम्पल लेने पर 200 रुपए अतिरिक्त दर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही रेपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 300 रुपए और घर से सैम्पल लेने पर 200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सीटी स्कैन की दरें 3 हजार रुपए तय की गई है।
 

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