मालगाड़ी चालकों का वेतन घटाने पर रोक - केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश

मालगाड़ी चालकों का वेतन घटाने पर रोक - केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-08 13:31 GMT
मालगाड़ी चालकों का वेतन घटाने पर रोक - केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने पश्चिम मध्य रेलवे में काम कर रहे मालगाड़ी चालकों को दिया गया सातवें वेतनमान का लाभ वापस लेने पर रोक लगा दी है। न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आवेदकों का वेतन अगले आदेश तक न घटाया जाए।
7वें वेतनमान देने उनसे पमरे में सहमति ली थी
यह मामला सुशांत नील शुक्ला व 19 अन्य की ओर से दायर किया गया है। आवेदकों का कहना है कि 7वें वेतनमान देने उनसे पमरे में सहमति ली थी।
उन्होंने पदोन्नति के दौरान उक्त लाभ देने सहमति दी थी। मालगाड़ी चालकों की कमी को देखते हुए पमरे के जीएम ने आवेदकों को तत्काल पदोन्नत करने के आदेश दिए, इस पर 26 अगस्त 2016 को आवेदकों को प्रमोशन के साथ सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया। हाल ही में नवम्बर माह में आवेदकों के वेतनमान से 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक की कटौती कर दी गई। पता करने पर आवेदकों बताया गया कि उनको दिया गया सातवें वेतनमान का लाभ वापस ले लिया गया है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुनवाई का मौका दिए बिना उनके मुवक्किलों को दो साल पहले दिया गया लाभ वापस नहीं लिया जा सकता। अधिकरण ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर अंतरिम आदेश पारित किए।
 

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