अब महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को छड़ी से नहीं पीटा जाएगा, सरकार ने लगाया बैन

अब महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को छड़ी से नहीं पीटा जाएगा, सरकार ने लगाया बैन

Tejinder Singh
Update: 2018-07-08 12:35 GMT
अब महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को छड़ी से नहीं पीटा जाएगा, सरकार ने लगाया बैन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्कूल के दिन याद करते ही आपको उस शिक्षक की याद जरूर आती होगी जिसकी छड़ी की पिटाई से आप खूब डरते थे, लेकिन अबकी पीढ़ी को छड़ी की पिटाई क्या होती है, यह कभी पता नही चलेगा। शिक्षा विभाग ने नागपुर समेत प्रदेश भर के स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। जिसमें छड़ी की पिटाई को "स्कूल पनिशमेंट" से दूर कर दिया गया है।

शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर ने प्रदेश के सभी विभागीय शिक्षा उपसंचालकों और प्राथमिक शिक्षण अधिकारियों को पत्र भेज कर अपने अपने क्षेत्र में इसे लागू करने का आदेश दिया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर महाराष्ट्र राज्य शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। शिक्षा सहसंचालक के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी स्कूली बच्चे को कोई भी मानसिक प्रताड़ना नही होनी चाहिए। इसलिए आयोग ने बाकायदा स्कूल मुख्याध्यापकों और शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए है।

शिक्षा सहसंचालक ने शिक्षाधिकारियों को अपने क्षेत्र की सभी बोर्ड एयर सभी माध्यमो की स्कूलों में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यशाला, सेमिनार आयोजित करके रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए है। गौरतलब है कि स्कूलों में विद्यार्थियों में अनुशासन लाने के लिए छड़ी से पिटाई एक प्रचलित सजा है। लेकिन आये दिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे थे जिसमें पिटाई के कारण विद्यार्थियो के चोटिल होने के मामले सामने आए थे। ना केवल शिक्षा विभाग को आये दिन इस तरह की शिकायतें प्रदेश भर के इलाकों से प्राप्त हो रही थी, बल्कि कई प्रकरण तो शिक्षा विभाग के लिए राज्य स्तर पर आलोचना का कारण भी बने। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

Similar News