बिना एनओसी होटलों के संचालन से हाईकोर्ट नाराज
बिना एनओसी होटलों के संचालन से हाईकोर्ट नाराज
दैनिक भास्कर न्यूज डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में होटल संचालन के लिए एनओसी की अनिवार्यता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि सरकार ने इस संबंध में विभिन्न विभागों की अनिवार्यता को कब समाप्त किया।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014-16 के दौरान 400 से ज्यादा होटलों को ठाणे में लाइसेंस दिया गया है, जिनमें से 90 पर्सेंट होटलों के पास मनपा, अग्निशमन, खान-पान, जल, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि विभागों की एनओसी नहीं है। एक अनुमान के अनुसार, होटल चालू करने के लिए 18 तरह की एनओसी लेनी होती है। कोर्ट के कहने पर कलेक्टर ने पाया कि केवल 17-18 होटलों ने ही ऐसी एनओसी नहीं ली है। वे 3-4 डिपार्टमेंटों की एनओसी पर ही खुल गए हैं। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर से कहा कि वे इन होटलों को बंद करें। कलेक्टर ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके लाइसेंस वाले होटलों के लिए इस तरह की एनओसी अनिवार्यता को रद्द कर दिया है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि सरकार ने किस सर्कुलर से इन एनओसी या लाइसेंस को गैरजरूरी माना है।' हमें यह भी नहीं मालूम कि सरकार ने इस अनिवार्यता को कब वापस लिया है? कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में सभी दस्तावेज और जानकारियों के साथ हलफनामा पेश करे।