बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज : स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत 14 कर्मियों को हटाने पर सशर्त रोक

बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज : स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत 14 कर्मियों को हटाने पर सशर्त रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-16 18:15 GMT
बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज : स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत 14 कर्मियों को हटाने पर सशर्त रोक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सागर के बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत 14 कर्मियों को हटाने पर सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस सुजय पॉल की ने कहा है कि जब तक याचिकाकर्ताओं के आवेदन का निराकरण नहीं होता, तब तक उन्हें काम करने दिया जाए।

COURT ने यह फैसला स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत मुकेश कुमार नागर और 13 अन्य की याचिका पर दिया। आवेदकों का कहना था कि बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज के डीन ने एक माह का नोटिस देकर उन्हें 18 अगस्त 2017 से हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। आवेदकों के अनुसार पूर्व में उन्होंने नियमितकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस दावे का निराकरण करने के निर्देश सरकार को दिए थे। इसके बाद भी आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। उस याचिका पर नोटिस जारी होने के बाद 19 जुलाई 2017 को नया आदेश जारी करके सभी याचिकाकर्ताओं को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जो अनुचित और अवैधानिक है।
 

Similar News