छिंदवाड़ा कलेक्टर दो माह में करें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

छिंदवाड़ा कलेक्टर दो माह में करें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-23 10:09 GMT
छिंदवाड़ा कलेक्टर दो माह में करें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को निर्देश दिया है कि दो माह में विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है।यह जनहित याचिका छिंदवाड़ा सिविल लाइन्स निवासी केशव साहू की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि छिंदवाड़ा के खजरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 25 से अधिक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले में वर्ष 2017 में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। कलेक्टर ने 5 अगस्त 2019 को एसडीओ को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाए गए। अधिवक्ता सुबोध कठर के तर्क सुनने के बाद डिवीजन बैंच ने दो माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।   

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