जर्जर हाईवे का निरीक्षण करेगी समिति, हाईकोर्ट ने मांगी चार सप्ताह में रिपोर्ट
जर्जर हाईवे का निरीक्षण करेगी समिति, हाईकोर्ट ने मांगी चार सप्ताह में रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बडनेरा से मलकापुर तक के 194 किमी के हाईवे के कामकाज की जांच के लिए हाईकोर्ट ने पांच सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया। इसमें सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के आला अधिकारियों का समावेश है। हाईकोर्ट ने समिति को हाईवे का निरीक्षण कर चार सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को यह तय करने को कहा है कि हाईवे की देखरेख का जिम्मा दोनों में से किसका होगा। इस मामले में हाईकोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई रखी गई है।
40 प्रतिशत काम होना शेष
बता दें कि एचसीबीए पूर्व अध्यक्ष एड. अरुण पाटील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अमरावती से धुले और वर्धा से सिंदखेड़ राजा महामार्ग के कामकाज में हुई लापरवाही का मुद्दा उठाया है। इसी याचिका के जवाब में बीती सुनवाई में एनएचएआई ने बडनेरा से मलकापुर तक के हाईवे का 70 प्रतिशत मरम्मत काम कर लेने का दावा किया था। उस पर हाईकोर्ट ने सड़क का काम करने वाले ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र और एनएचएआई द्वारा मंजूर रकम की जानकारी देने को कहा था।
बारिश के कारण अटका है काम
इधर आईसीएफएस कंपनी को सड़क का काम सौंपा गया था। यह काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए दो अन्य ठेकेदारों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने क्रमश: 70 प्रतिशत और 61.8 प्रतिशत काम पूरा किया और उन्हें इसका भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन इस सबके बावजूद हाईवे का 40 किमी काम अब भी पूरा नहीं हुआ। एनएचएआई के अनुसार बीते कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण यह काम लटका है, लेकिन याचिकाकर्ता ने एनएचएआई की इन दलीलों को खारिज किया। अब तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ, इस पर जांच बैठाने की प्रार्थना की, जिसके बाद कोर्ट ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा और एनएचएआई की ओर से एड. अनिश कठाने ने पक्ष रखा।