अवमानना मामले में नगर निगम आयुक्त को शोकॉज नोटिस - हाईकोर्ट ने 22 मार्च तक जवाब पेश करने का दिया निर्देश

अवमानना मामले में नगर निगम आयुक्त को शोकॉज नोटिस - हाईकोर्ट ने 22 मार्च तक जवाब पेश करने का दिया निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-10 08:35 GMT
अवमानना मामले में नगर निगम आयुक्त को शोकॉज नोटिस - हाईकोर्ट ने 22 मार्च तक जवाब पेश करने का दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने  नियमितीकरण के मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर जबलपुर नगरनिगम के आयुक्त को शोकॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने ननि आयुक्त को 22 मार्च तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। 
यह है मामला 
 यह अवमानना याचिका नगर निगम जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत अधारताल निवासी हाकिम खान ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वह वर्ष 1981 से नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी भृत्य के पद पर कार्यरत है। उसने श्रम न्यायालय में नियमितीकरण के लिए प्रकरण दायर किया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने उसे 25 नवंबर 2002 से नियमित कर नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया था। निगम द्वारा उसे 13 सितंबर  2010 से नियमित वेतनमान दिया गया था। 
हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया 
 अधिवक्ता एपी सिंह और राजेश पांडे ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी 14 अक्टूबर 2020 को श्रम न्यायालय के निर्णय का पालन करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया। सुनवाई   के बाद नगर निगम आयुक्त को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। 

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