सिंगरौली के फुटकर सब्जी विक्रेताओं की शिफ्टिंग पर करो विचार

सिंगरौली के फुटकर सब्जी विक्रेताओं की शिफ्टिंग पर करो विचार

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-05 12:50 GMT
सिंगरौली के फुटकर सब्जी विक्रेताओं की शिफ्टिंग पर करो विचार

बैढऩ से बिलौजी में ट्रांसफर करने संबंधी मामले पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार व अन्य को निर्देश

डिजिटल डेस्क  जबलपुर।सिंगरौली के बैढऩ बाजार से फुटकर सब्जी विक्रेताओं को बिलौजी में शिफ्ट करने के मुद्दे पर विचार करने के आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को दिए हैं। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा है कि इस बारे में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन का डेढ़ माह के भीतर निराकरण किया जाए। सिंगरौली जिले के संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि बैढऩ बाजार में पिछले कई वर्षों से सब्जी व गल्ला मंडी संचालित हो रही है। वहाँ पर लगने वाली दुकानों के कारण लोगों को काफी परेशानियाँ होती थीं, जिसके मद्देनजर नगर पालिका ने थोक सब्जी मण्डी को कृषि उपज मण्डी बिलौजी में स्थानांतरित कर दिया। इस पर फुटकर सब्जी मण्डी को भी बिलौजी स्थानांतरित किये जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि इसको लेकर जनप्रतिनिधियों व निगम अधिकारियों की बैठक में भी फुटकर सब्जी विक्रेताओं की शिफ्टिंग पर आपत्ति दर्ज करायी गई थी। फुटकर सब्जी मण्डी में आसपास के गाँव वाले मोटर साइकिलों पर सब्जी लेकर आते हैं और उनका विक्रय करते हैं। जहाँ पर सब्जी मंडी है, वहाँ चार वार्डों के करीब एक लाख लोग निवास करते हैं। याचिका में दावा किया गया था कि सिंगरौली जिले के मास्टर प्लान में भी फुटकर सब्जी मण्डी को यथावत रखे जाने कहा गया था। इन सब मुद्दों को लेकर नगर पालिका को दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिका में बनाए गए अनावेदकों को कार्रवाई के निर्देश दिए।  

 

Tags:    

Similar News