हलवाई की हत्या के आरोपी को उम्रकैद - 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
हलवाई की हत्या के आरोपी को उम्रकैद - 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पुरानी रंजिश को लेकर एक हलवाई पर पत्थर से हमला करके उसकी हत्या करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एसटीएससी के विशेष न्यायधीश व्हीपी सिंह की अदालत ने आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सुरेशउर्फ समर साहू पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार चांदमारी की तलैया निवासी कुंजबिहारी उर्फ नीतू दाहिया हलवाई का काम करता था। पूर्व में क्षेत्र में ही रहने वाले सुरेन्द्र उर्फ सुरेश उर्फ समर साहू से विवाद हुआ था। समर की रिपोर्ट पर कुंजबिहारी व उसके भाईयों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। उस मामले में समझौता करने आरोपी समर ने कुंजबिहारी से तीन लाख रुपये की मांग की थी। इसी विवाद के चलते 26 अप्रैल 2015 को आरोपी समर ने कुंजबिहारी के साथ पहले मारपीट की और फिर उस पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी ने लाश को एक गड्डे में छिपाकर उसकी शर्ट व पर्स को नाले में फेंक दिया था। दूसरे दिन परिजनों को कुंजबिहारी की लाश एक गड्डे में मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। विचारण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पैरवी की।