नाबालिक के साथ रेप करने वाले को जमानत देने से कोर्ट का इंकार

नाबालिक के साथ रेप करने वाले को जमानत देने से कोर्ट का इंकार

Anita Peddulwar
Update: 2020-08-24 15:14 GMT
नाबालिक के साथ रेप करने वाले को जमानत देने से कोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के दिंडोशी की विशेष कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। 30 वर्षीय आरोपी पर 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील सिराज खान ने कहा कि लॉकडाउन के चलते मेरे मुवक्किल के मुकदमे की शीघ्रता से शुरुआत की संभावना कम है। वह अपने घर में अकेले कमाने वाला है। जेल में उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए उसे जेल में रखने का औचित्य नहीं है। सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर पॉस्को कानून के तहत गंभीर आरोप है। पीड़िता व आरोपी एक ही परिसर में रहते हैं। इसलिए आरोपी को जमानत दी गई तो वह पीड़िता पर दबाव बना सकता हैं। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 

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