नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कारावास की सजा

नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कारावास की सजा

Tejinder Singh
Update: 2020-01-19 10:43 GMT
नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 33 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है और उस पर  20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने  जुर्माने की रकम में से 15 हजार रुपए पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है। 
 विशेष न्यायाधीश भारती काले ने मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी सोनू यादव को दोषी ठहराते हुए उसे कारावास की सुनाई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने 16 वर्षीय पीड़िता के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वह घर में अकेली रहती थी।

आरोपी के कृत्य के चलते पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। जिसे बाद में गर्भपात कराना पड़ा था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। मामले से जुड़े दस्तावेजी सबूतों व गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

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