दाभोलकर हत्या मामले के आरोपी को मिली जमानत

दाभोलकर हत्या मामले के आरोपी को मिली जमानत

Tejinder Singh
Update: 2021-05-06 13:06 GMT
दाभोलकर हत्या मामले के आरोपी को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आरोपी विक्रम भावे को जमानत प्रदान की है। दाभोलकर की साल 2013 में पुणे में गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ ने आरोपी भावे को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। खंडपीठ ने एक माह तक रोजाना भावे को पुणे के संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजरी लगाने को कहा है। इसके बाद दो महीने तक हर दो दिन बाद पुलिस स्टेशन में हाजरी लगाने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने भावे को मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे वकील संदेश पाटिल ने खंडपीठ से फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया किंतु खंडपीठ ने इससे इंकार कर दिया। भावे को सीबीआई ने इस मामले में अधिवक्ता संजीव पुनालेकर के साथ25 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। पुनालेकर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 
 

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