दाभोलकर हत्याकांड : हाईकोर्ट का आरोपी कलसकर - अंदुरे को राहत देन से इंकार

दाभोलकर हत्याकांड : हाईकोर्ट का आरोपी कलसकर - अंदुरे को राहत देन से इंकार

Tejinder Singh
Update: 2019-09-30 13:30 GMT
दाभोलकर हत्याकांड : हाईकोर्ट का आरोपी कलसकर - अंदुरे को राहत देन से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपी शरद कलसकर व सचिन अंदुरे को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है लेकिन उनकी याचिका को विचारार्थ मंजूर कर लिया है। कलसकर व अंदुरे ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। सोमवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के सामने सुनवाई के लिए आयी। 

याचिका में दावा किया गया था कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट को आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अधिकार नहीं है। विशेष अदालत अथवा सत्र न्यायालय को ही आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अधिकार है। लिहाजा आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का आदेश नियमों के खिलाफ है। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीपी सिंह ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है। इस दलील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरुरत है। इसलिए हम याचिका को विचारार्थ मंजूर करते हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति शिंदे ने आरोपियों को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।  
 

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