हाईकोर्ट ने डेयरियों की शिफ्टिंग का मामला किया NGT के हवाले

हाईकोर्ट ने डेयरियों की शिफ्टिंग का मामला किया NGT के हवाले

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-17 09:09 GMT
हाईकोर्ट ने डेयरियों की शिफ्टिंग का मामला किया NGT के हवाले

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर शहर में चल रही डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने के मामले पर अब सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में होगी। गुरुवार को चीफ जस्टिस हेमन्त गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने 19 साल से लंबित जनहित याचिका को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। डबल बेंच द्वारा सुनाए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।

गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से वर्ष 1998 में दायर जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि नगर निगम सीमा में नियम विरुद्ध तरीके से डेयरियों का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, नदियों के किनारे डेयरियों के संचालन से पानी दूषित हो रहा है। लिहाजा, शहर के भीतर संचालित हो रही डेयरियों को शिफ्ट करने के निर्देश सरकार को दिए जाएं।

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