जमीन विवाद का फैसला पक्ष में कराने तहसीलदार ने मांगी 10 लाख की रिश्वत

जमीन विवाद का फैसला पक्ष में कराने तहसीलदार ने मांगी 10 लाख की रिश्वत

Tejinder Singh
Update: 2018-04-19 12:47 GMT
जमीन विवाद का फैसला पक्ष में कराने तहसीलदार ने मांगी 10 लाख की रिश्वत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जमीन विवाद को लेकर पक्ष में फैसला देने के लिए एक शख्स से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाले तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने FIR दर्ज कराई है। आरोपी तहसीलदार ने शिकायतकर्ता से दावा किया था कि वह उपविभागीय अधिकारी से उसके पक्ष में फैसला दिलवा देगा। आरोपी ने उपरोक्त रकम उपविभागीय अधिकारी के लिए मांगी थी जबकि अपने लिए वह अलग से और घूस देने की मांग कर रहा था।

ACB ने दर्ज की FIR
आरोपी तहसीलदार का नाम राजेंद्र चव्हाण है। वह फिलहाल रायगढ जिले के खालापुर में तैनात है। दरअसल 38 वर्षीय शिकायतकर्ता के रिश्तेदार की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा विवाद कर्जत के उपजिलाधिकारी के पास प्रलंबित है। शिकायतकर्ता ने चव्हाण से मुलाकात की तो उसने कहा कि उपजिलाधिकारी को 10 लाख रुपए घूस देकर वह पक्ष में फैसला हासिल कर सकता है। लेकिन उस भी घूस की रकम अलग से देनी होगी। चव्हाण ने तीन बार शिकायतकर्ता से इस रकम की मांग की।

मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया
इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। ACB अधिकारियों ने भी जांच के दौरान शिकायत सही पाया। इसके बाद आरोपी चव्हाण के खिलाफ गुरूवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 8 के तहत खालापुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह अधिकारी भी चव्हाण से मिला हुआ है, जिसके नाम पर घूस मांगी जा रही थी। ACB अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। छानबीन की जा रही है। 

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