कोर्ट की अवमानना के लिए फिल्म निर्माता रिजवी को चार महीने के कारावास की सजा

कोर्ट की अवमानना के लिए फिल्म निर्माता रिजवी को चार महीने के कारावास की सजा

Anita Peddulwar
Update: 2019-05-11 12:55 GMT
कोर्ट की अवमानना के लिए फिल्म निर्माता रिजवी को चार महीने के कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के लिए फिल्म निर्माता अंजुम रिजवी को चार महीने के कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस गौतम पटेल ने पाया कि रिजवी लगातार अपनी संपत्ति को लेकर अदालत से न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बल्कि वाईटी कैपिटल के बकाया पैसे के भुगतान के संबंध में झूठा आश्वसन भी दे रहे हैं। इसलिए जस्टिस पटेल ने रिजवी को न्यायलय की अवमानना के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें चार महीने के साधरण कारावास की सजा सुनाई। 

जस्टिस ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान रिजवी ने कंपनी की बकाया रकम भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। इस पर जस्टिस ने कहा कि रिजवी को लगता है कि वे लगातार कोर्ट से झूठ बोलकर बचते रहेंगे पर ऐसा नहीं होगा। रिजवी के खाते में पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने चेक जारी किया जो बाउंस हो गया। एक बार रिजवी ने बीमार होने के आधार पर पैसे देने के लिए वक्त मांगा था। पैसे के भुगतान के संबंध में रिजवी ने अदालत को कई बार आश्वासन दिया, लेकिन वे एक बार भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। जो की दर्शाता है कि उन्होंने पैसे के भुगतान के संबंध में जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना की है। न्यायालय की सिविल अवमानना के दायरे में आता है। 

गौरतलब है कि वाईटी कैपिटल नाम की कंपनी ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमे रिजवी को उसे दो करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। अदालत ने रिजवी को ब्याज के साथ पैसे के भुगतान का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश का पालन न किए जाने पर कंपनी ने दोबारा हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। सुनवाई के दौरान रिजवी ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। इस पर कोर्ट ने रिजवी को अपने सालाना आयकर रिटर्न व ब्लैंससीट का ब्यौरा देने को कहा। इसके बाद रिजवी की पैसे न होने को लेकर कोर्ट में पोल खुल गई। 
 

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