गैंगरेप का आरोप गंभीर, दो आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

 गैंगरेप का आरोप गंभीर, दो आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-04 07:58 GMT
 गैंगरेप का आरोप गंभीर, दो आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जियां हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। जस्टिस विष्णुप्रताप सिंह की एकलपीठ ने आरोपियों पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के निर्देश देने से इंकार कर दिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थानांतर्गत विंध्य कॉलोनी में रहने वाले संजय यादव उर्फ हरिनारायण और पाली में रहने वाले छोटू उर्फ अख्तर कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को घर छोडऩे के नाम पर अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाया और सूनी जगह पर ले जाकर दोनों ने उसके साथ रेप किया। रेप से गर्भवती होने पर पीडि़त ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नौरोजाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने जमानत पर रिहा होने ये अर्जियां दायर की थीं, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दीं। शासन की ओर से अधिवक्ता नलिनी गुरुंग और पीडि़त लड़की की ओर से अधिवक्ता अभय सोनी ने पैरवी की।

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